बलरामपुर: जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों के लिए सूचना जारी की गई है।

बिना वैध दस्तावेज वाहन संचालन पर होगी चालानी कार्यवाही

जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीयन क्रमांक प्लेट अथवा बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग न करें। ऐसे वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।

अन्य राज्यों से आये वाहनों पर रहेगी विशेष सख्ती

अन्य राज्यों से आए वे वाहन जो छत्तीसगढ़ राज्य का मोटरयान कर अदा किए बिना जिले में चलित हैं तो उनसे छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम, 1991 के अंतर्गत मोटर वाहन कर वसूला जाएगा। वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते छत्तीसगढ़ राज्य का मोटर वाहन कर अवश्य रूप से जमा करें।

वाहन स्वामी टैक्स जमा करें या राज्य में वाहन का पंजीयन कराए

यदि कोई वाहन अन्य राज्य में पंजीकृत है, लेकिन वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ का निवासी है तथा वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में स्थायी पता छत्तीसगढ़ दर्ज है, तो यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया जा रहा है बिना छत्तीसगढ़ के टैक्स पटाए तो ऐसी स्थिति मे टैक्स जमा नहीं होने पर पंजीयन तिथि से वाहन पकड़े जाने की तिथि तक का मोटरयान कर वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए या तो छत्तीसगढ़ राज्य का मोटरयान कर अदा करें, अथवा संबंधित राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य में वाहन का पंजीयन कराएं। उन्होंने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने एवं वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन संचालन करने की अपील की है।

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