

नई दिल्ली: देशभर में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कड़ा रुख अपनाया है। नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर TRAI ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (VI) सहित प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 150 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वर्ष 2020 से 2023 के बीच स्पैम रोकने में लापरवाही बरतने को लेकर की गई है।
TRAI के अनुसार यह जुर्माना इस बात के लिए नहीं है कि ऑपरेटर्स के नेटवर्क से स्पैम कॉल आ रही थीं, बल्कि इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनियां नियमों के तहत स्पैमर्स के खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहीं। नियामक ने बताया कि कई मामलों में ग्राहकों की शिकायतों को बिना उचित जांच के ही बंद कर दिया गया। नियमों के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस सर्विस एरिया के लिए हर महीने 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर यह बड़ी पेनाल्टी तय की गई।
TRAI की ऑडिट रिपोर्ट में स्पैम के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बीते वर्ष नियामक के निर्देश पर 21 लाख से अधिक स्पैम कनेक्शन बंद किए गए, जबकि एक लाख से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया। 13 अगस्त 2024 को जारी नए सख्त निर्देशों के बाद सिर्फ सितंबर 2024 में ही करीब 18.8 लाख स्पैम कनेक्शन काटे गए और 1,150 से अधिक संस्थाएं ब्लैकलिस्ट की गईं।
ग्राहकों को राहत देने के उद्देश्य से TRAI ने DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए मात्र 4 से 6 क्लिक में स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही शिकायत दर्ज करने की समयसीमा 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है।
स्पैम पर नियंत्रण के लिए TRAI ने नए और सख्त नियम भी लागू किए हैं। अब किसी नंबर के खिलाफ 10 दिनों में 5 शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की जा सकेगी। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा कंपनियों और सरकारी संस्थानों के लिए 1600 सीरीज नंबर से कॉल करना अनिवार्य होगा। वहीं, 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। TRAI का मानना है कि इन नियमों से स्पैम कॉल और मैसेज पर प्रभावी अंकुश लगेगा और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।






















