अंबिकापुर/बलरामपुर/सूरजपुर। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के तहत सरगुजा रेंज की सभी जिला इकाइयों सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में रिक्त पड़े आरक्षक ट्रेड संवर्ग के पदों की पूर्ति के लिए आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। इसी क्रम में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का बहुप्रतीक्षित ट्रेड टेस्ट दिनांक 17 नवंबर 2025से आरंभ होगा। परीक्षण का आयोजन 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, सिलफिली (जिला सूरजपुर) के ग्राउण्ड में किया जाएगा।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में शामिल हो सकेंगे जो व्यापम की लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। लिखित परीक्षा में अनुपस्थित उम्मीदवार सीधे तौर पर अपात्र होंगे तथा उन्हें ट्रेड टेस्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को व्यापम एडमिट कार्डऔर स्वयं की पहचान हेतु एक मान्य पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों को भर्ती ग्राउंड में प्रवेश दिया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लागू होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा ग्राउंड के भीतर मोबाइल फोन लाना या उसका उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। साथ ही, भर्ती स्थल पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार के रिश्तेदार, अभिभावक या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। भर्ती केंद्र के भीतर केवल अभ्यर्थी को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

पुलिस विभाग द्वारा ट्रेडवार तिथियां भी जारी की गई हैं। 17 नवंबर 2025 को आरक्षक ट्रेड (चालक), 18 नवंबर 2025 को आरक्षक ट्रेड (कुक एवं वाटर कैरियर)तथा 19 नवंबर 2025 को अन्य सभी विज्ञापित ट्रेड के अभ्यर्थियों का परीक्षण लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के दिन अभ्यर्थी को सुबह 07:00 बजे तक अनिवार्य रूप से भर्ती स्थल पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देर से आने वाले अथवा अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवार स्वतः ही चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।अभ्यर्थी अपनी सुविधा के लिए ट्रेड से संबंधित सामग्री साथ ला सकते हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और मानकों के अनुरूप है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, जालसाजी या लेन-देन से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति भर्ती के नाम पर किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना तत्काल चयन समिति को दें। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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