जशपुर।  जशपुर जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन कुख्यात बदमाशों को जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  शशि मोहन सिंह से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। 

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) और 5(ख) के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई में पुलिस और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बदमाशों की गतिविधियों से आम जनता भयभीत थी और लोक शांति भंग होने की आशंका बनी हुई थी। इसी के मद्देनजर 11 अप्रैल 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए ये तीनों आरोपी जशपुर जिले की सीमा से बाहर रहेंगे और बिना वैधानिक अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जिला बदर किए गए अपराधियों में पहला नाम *लएजाजुल खान (उम्र 28 वर्ष, निवासी चीर बगीचा, थाना सिटी कोतवाली, जशपुर) का है। वर्ष 2013 से वह लगातार चोरी, नकबजनी, जानलेवा हमला, और मारपीट जैसे अपराधों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हैं और उस पर पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

दूसरा नाम संदीप उर्फ संजू उर्फ संजीव सिंह(उम्र 40 वर्ष, निवासी डुगडुगिया, थाना कुनकुरी) का है, जिसके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सभी मामले मारपीट, चोरी, गुंडागर्दी, और नकबजनी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित हैं।

तीसरे बदमाश अनीश खलखो (उम्र 21 वर्ष, निवासी धोबीपारा, थाना कुनकुरी) के खिलाफ चोरी, लूट, छेड़छाड़ और मारपीट जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस द्वारा सभी मामलों में वैधानिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर  शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर जिले में गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्यवाही, की जा रही है, जिला बदर की कार्यवाही कर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने आपराधिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है।

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