

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के पुलिस चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने दिनांक 19 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली अंबिकापुर, जिला सरगुजा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 18 जनवरी को उसके रिश्तेदार रविचंद उर्फ गुड्डू पारसिया ने वाड्रफनगर में काम दिलाने का झांसा देकर उसे फोन पर बुलाया। इसके बाद पीड़िता अंबिकापुर से बस द्वारा वाड्रफनगर बस स्टैंड पहुंची, जहां रविचंद उसे लेने आया और मोटरसाइकिल से एक कमरे में ले गया। कमरे में कुछ देर बाद शराब मंगवाई गई, जहां रविचंद के साथी तेजमणी गौतम और दीपक भी पहुंचे। तीनों ने शराब का सेवन किया और पीड़िता को भी शराब पिलाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अंबिकापुर में जीरो में अपराध पंजीबद्ध कर मामला नंबरी हेतु चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर भेजा गया। यहां अपराध क्रमांक 09/2026 धारा 70(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों रविचंद उर्फ गुड्डू पारसिया पिता रामचरित्र पारसिया (38 वर्ष) निवासी भरूहीबास थाना रघुनाथनगर, तेजमणी गौतम पिता मदनलाल गौतम (18 वर्ष) निवासी रमेशपुर थाना रघुनाथनगर एवं दीपक पिता विश्वनाथ (20 वर्ष) निवासी जौराही थाना रघुनाथनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके पश्चात दिनांक 20 जनवरी 2026 को तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक डाकेश्वर सिंह (चौकी प्रभारी वाड्रफनगर) के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 299 उमेश यादव, आरक्षक क्र. 426 अंकित जायसवाल, आरक्षक क्र. 755 संतोष गुप्ता एवं आरक्षक क्र. 1001 विनोद कुमार माझी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।






















