


बलरामपुर: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जगन राम पिता सुठन राम जाति नगेशिया उम्र 36 वर्ष सा. अमदरी थाना राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)का है । 21 जनवरी 2022 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि दिनांक 21जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को मैं गांव में था तभी फोन द्वारा पता चला की शाम करीब 6 बजे गांव के किनारे-किनारे 02 व्यक्ति 03 रास भैंस भैंसी को कुरतापूर्वक मारपीट करते हुये ले जा रहे है, कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर ग्राम अमदरी पहुँच कर तस्दीक किया तो गांव वाले भैसा ले जाने वाले को रोके थे। तब ये दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछे तो वे दोनों अपना-अपना नाम मंगल साय ग्राम सिंगचीरा एवं लिगन ग्राम परसागुड़ी को होना बताये जो जानवर खरीद बिक्री का काम करना बताये तथा 03 रास भैंस को बुधड़ खाना कटिंग हेतु झारखण्ड राज्य ले जाना बताये मामला गंभीर प्रकृति का होने से सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देकर अवगत कराया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा अजय यादव (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज रामकृष्ण साहू (भा.पु.से) के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशिल नायक (रा.पु. से) मार्गदर्शन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी रितेश चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजपुर अखिलेश सिंह के निर्देश पर टीम रवाना होकर आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो जानवर खरीद बिक्री का काम करना तथा कटिंग हेतु झारखण्ड राज्य बूचड़ खाना ले जाना बताये कि आरोपीगण मंगल साय, लिगल के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपीगण को दिनांक 22 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस कार्यवाही में शामिल अधिकारी थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, सउनि नीलमणी कुजूर शशिशेखर तिवारी, प्रधान आरक्षक श्यामलाल भगत, पंकज पोर्ते, आरक्षक नरेन्द्र कश्यप, लखेश्वर पैकरा, पवन सिंह, बिजेन्द्र भगत, चालक आरक्षक अजय टोप्पो शामिल रहे।
































