बलरामपुर। बलरामपुर जिले के थाना बसंतपुर अंतर्गत चौकी वाड्रफनगर पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 6 अक्टूबर 2025 को अपने पिता के साथ चौकी वाड्रफनगर पहुंचकर लिखित आवेदन दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 10 जुलाई 2025 को आरोपी शिवराम अगरिया पिता मानरूप (27 वर्ष), निवासी शिवरी, चौकी वाड्रफनगर द्वारा उसे अंबिकापुर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। घूमने के बाद आरोपी पीड़िता को अपने नए घर में ले गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

इसके बाद आरोपी पीड़िता को नागपुर ले गया, जहां भी उसने शादी का प्रलोभन देकर बार-बार दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 186/25 धारा 69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया।पुलिस ने आरोपी शिवराम अगरिया को 7 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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