
अंबिकापुर: शासकीय विद्यालय में पढ़ाने वाले एक शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह मामला सरगुजा संभाग के बैकुण्ठपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुरसिया का है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षक शम्भू नाथ सिंह* पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को पढ़ाई के दौरान अनुचित तरीके से छूने (बैड टच) के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन एवं छात्रों के बयानों के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।
संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा (सरगुजा संभाग) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री सिंह का आचरण अत्यंत घृणित, अनैतिक और शिक्षक जैसे गरिमामय पद के विरुद्ध है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त प्रकरण में शम्भू नाथ सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय *विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सोनहत, जिला कोरिया* निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।