


बलरामपुर: महिला से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में गिरफ्तार शिक्षक को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड का है, जहां शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बरतीकला में पदस्थ शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल के खिलाफ महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 6 मार्च 2026 को पुलिस चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शिक्षक रात में उसके घर में घुस गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल के खिलाफ अपराध क्रमांक 35/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 331(4) और 351(3) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर 7 मार्च 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इधर, घटना की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी का कृत्य शासकीय सेवक की गरिमा के विपरीत है और यह महिला सम्मान के खिलाफ होने के साथ ही विभाग की छवि को भी धूमिल करता है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं 3(ख) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके चलते प्रतोष कुमार चंदेल, शिक्षक (एलबी), शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बरतीकला, विकासखंड वाड्रफनगर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
































