अंबिकापुर।आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना व चौकी क्षेत्रों में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन, जुलूस या रैली में डीजे संचालन से पहले विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही डीजे व साउंड सिस्टम की आवाज तय मानक 70 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि वे अनुमति की जानकारी व आयोजक का पहचान पत्र रजिस्टर में दर्ज करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके। तय समय सीमा का उल्लंघन करने या नियमों को दरकिनार करने पर पुलिस ने डीजे मशीन जप्त करने और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी।इसके अलावा पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला संगीत बजाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। सभी डीजे संचालकों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सहमति जताई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और डीजे संचालक मौजूद रहे।

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