सूरजपुर। सड़क हादसों में अंकुश लगाने की दिशा में सूरजपुर पुलिस लगातार मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई, जागरूकता कार्यक्रम तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर सडक़ सुरक्षा को लेकर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे है। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर  प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

रविवार, 04 मई 2025 जिले के थाना-चौकी प्रभारियों के द्वारा पिकअप सहित अन्य वाहन के मालिकों और चालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि अब माल वाहक वाहनों में यात्री बैठे मिले या हादसे में किसी की जान गई, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि देश में सडक दुर्घटनाएं मृत्यु के बड़े कारणों में शामिल हैं, और इनमें भी मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर की गई लापरवाही से कई मासूम जानें जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मालवाहक का इस्तेमाल सिर्फ माल ढोने के लिए ही किया जाना चाहिए, इसे यात्री वाहन बनाना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि जानबूझकर ऐसे वाहन में सवारी बैठाकर दुर्घटना कर दी गई, तो उसे जानबूझकर घोर लापरवाही माना जाएगा, साथ ही वाहन बीमा कंपनी भी किसी तरह का मुआवजा नहीं देगी।

यातायात नियमों व निर्देशों का करें पालन।

डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने बताया कि वाहन स्वामी एवं चालकों की बैठक का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जिसके जरिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना, शराब पीकर वाहन न चलाने की चेतावनी देना था ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बैठक में पिकअप व अन्य वाहनों के मालिकों और चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे वाहनों में यात्री न बैठाए, निर्देशों के बावजूद ऐसा करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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