सूरजपुर।नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सूरजपुर जिले की विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशे के इंजेक्शन के अवैध कारोबार में पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल 2024 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मोटर सायकल सहित संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर विश्रामपुर को पकड़ा था जिसके कब्जे से एविल इंजेक्शन 30 नग व रिचोफिन इंजेक्शन 40 नग जब्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एएसआई मानिकदास के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र  विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई।  न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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