एमसीबी: शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी कर नगर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दिन के समय सभी प्रकार के भारी एवं मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 23 मार्च 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जाम और अव्यवस्था से राहत के लिए लिया गया फैसला
प्रशासन के अनुसार शहर के घनी आबादी वाले इलाकों, प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास लगातार ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था। खासतौर पर गोदामों में लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन जाती थी। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और जनसुरक्षा भी प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इन मार्गों और क्षेत्रों में रहेगा सख्त प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पीडब्ल्यूडी चौक से भगत सिंह चौक, हजारी चौक, छोटा सांई मंदिर चौक होते हुए खेड़िया तिराहा तक, जोड़ा तालाब सब्जी मार्केट और शहर के मेन मार्केट क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा खेड़िया तिराहा (जेकेडी रोड) से शहर की ओर आने वाला मार्ग, पीडब्ल्यूडी चौक से शहर प्रवेश मार्ग, हसदेव इन होटल के पास से शहर की ओर जाने वाला रास्ता, खाटू श्याम मंदिर रेलवे ओवरब्रिज से शहर प्रवेश मार्ग तथा बस स्टैंड डॉ. नियोगी पुलिया क्षेत्र से शहर की ओर आने वाले मार्गों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

आपातकालीन सेवाओं को मिली छूट
इस प्रतिबंध से एम्बुलेंस, स्कूल बस, नगर पालिका के वाहन, स्वच्छता कार्य में लगे वाहन तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह छूट दी गई है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हाईवे और संपर्क मार्गों पर भी सख्ती
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित समय के दौरान बाहरी क्षेत्रों से आने वाले ट्रक और ट्रेलर राष्ट्रीय राजमार्ग-43 या उससे जुड़े संपर्क मार्गों पर किसी भी स्थिति में खड़े नहीं किए जा सकेंगे। इससे हाईवे पर जाम की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की अनुमति से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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