बेमेतरा: छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति निर्धारित की गई है। इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति मर्यादित गाडाडीह (पंजीयन क्रमांक 2510) एवं सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरतरा (पंजीयन क्रमांक 1285), विकासखंड साजा, जिला बेमेतरा में धान खरीदी के दौरान गंभीर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायतों के आधार पर गठित संयुक्त जांच दल द्वारा जांच की गई, जिसमें समर्थन मूल्य नीति के उल्लंघन के स्पष्ट प्रमाण मिले। जांच प्रतिवेदन के अनुसार  भुनेश्वर वर्मा, प्रभारी समिति प्रबंधक,गेंदलाल वर्मा, फड़ प्रभारी, तथा  टिकेश्वर निषाद, प्रभारी समिति प्रबंधक एवं  किशन जंघेल, फड़ प्रभारी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत कृषकों से अमानक धान की खरीदी की गई। इस लापरवाही एवं अनियमितता से शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है।

उक्त प्रकरण में कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा के पत्र क्रमांक/उपं.बेमे./विप.(धान)/2026/16, दिनांक 07 जनवरी 2026 के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के सेवा नियम, 2018 के नियम क्रमांक 16 के अंतर्गत संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों के पालन में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में  भुनेश्वर वर्मा, प्रभारी समिति प्रबंधक,  गेंदलाल वर्मा, फड़ प्रभारी एवं टिकेश्वर निषाद, प्रभारी समिति प्रबंधक तथा  किशन जंघेल, फड़ प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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