बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। बलौदाबाजार और मोहला जिलों में अलग-अलग घटनाओं में शिक्षकों द्वारा नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पहला मामला बलौदाबाजार जिले के थाना सिमगा क्षेत्र का है। यहां एक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने शिक्षक देवलाल साहू (52) पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि वह जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के बहाने उनसे छेड़छाड़ करता था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं 9(G), 10, 11 और 12(VI) के तहत तीन अलग-अलग अपराध दर्ज किए। आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।

दूसरा मामला मोहला-मानपुर जिले का है। 22 से 25 जुलाई के बीच एक शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक जोगीराव खोब्रागढ़े (50) ने छात्राओं से अभद्र व्यवहार और शारीरिक छेड़छाड़ की। विद्यालय के प्रधान पाठक की शिकायत पर मोहला थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 31 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

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