रायपुर: दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक  कल्पना वर्मा  को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

राज्य शासन को प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि DSP कल्पना वर्मा के विरुद्ध वित्तीय लेन-देना जांच में दिए गए बयानों में विरोधाभास, व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में असंगति, कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, पद का दुरुपयोग तथा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने  जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए।जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा किया गया कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसके चलते राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान DSP कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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