रायपुर। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने गुरुवार को सूदखोरी और एक्सटार्शन के मामले में तोमर परिवार और उनके गुर्गों के खिलाफ 22 सौ पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है। चालान में रोहित और वीरेंद्र तोमर का नाम शामिल नहीं है। कोर्ट ने दोनों भाइयों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। गिरफ्तारी होने या न होने की स्थिति में पुलिस इनके खिलाफ अलग से पूरक चालान पेश करेगी।

पेश किए गए चालान में रोहित और वीरेंद्र की पत्नी शुभ्रा और भावना तोमर, भतीजा दिव्यांश सिंह, बंटी सहारे, और जीतेंद्र तोमर को आरोपी बनाया गया है। चालान में एक्सटार्शन और मारपीट के आरोप दर्ज हैं। इसमें डेढ़ दर्जन पीड़ितों के 51 बयानों के साथ पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं।

रोहित तोमर के खिलाफ जून में तेलीबांधा थाना में पहली एफआईआर मारपीट के लिए दर्ज हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर दसमीत चावला ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद पुरानी बस्ती इलाके में छह और मामले दर्ज किए गए। सिर्फ एक महीने में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ सात मामले दर्ज किए हैं। जांच में उनके घर से 35 लाख कैश, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और चार महंगी गाड़ियां जब्त की गईं।

नए कानून के तहत, अगर आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क करके नीलाम करने का प्रावधान है। कोर्ट की अनुमति से जांच और चालान पेश किया जा सकता है, और सुनवाई पूरी होने के बाद अनुपस्थिति में भी सजा दी जा सकती है।

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