

सूरजपुर।शासकीय प्राथमिक शाला कोड़ाकुपारा (रामपुर) के प्रधान पाठक धर्मजीत आयम को जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर ने शराब सेवन एवं कर्तव्य लापरवाही के आरोपों में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर की जांच रिपोर्ट में उल्लेख था कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान आयम ने एक सोशल मीडिया चैनल पर यह स्वीकार किया कि वे प्रतिदिन शराब पीते हैं और उस दिन भी शराब सेवन कर कार्यस्थल पहुंचे थे, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई।
जांच में उन पर विद्यालय में शराब पीकर उपस्थित होना, नियमित अध्यापन न करना, समय से पूर्व विद्यालय छोड़ना एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन जैसे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। निलंबन आदेश की प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण, कलेक्टर सूरजपुर, संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग, जिला कोषालय अधिकारी तथा संबंधित बीईओ को भेजकर प्रतापपुर बीईओ को आदेश की तामिली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।





















