

बलरामपुर: बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द के प्रधान पाठक बीरबल प्रसाद यादव को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं।
जांच में सामने आया कि प्रधान पाठक ने विद्यालय में खाना बनाने वाली सहायिका व एक ग्रामीण महिला के साथ शराब के नशे में अश्लील हरकत की तथा छात्रों के साथ मारपीट व गाली-गलौज भी की। यह कृत्य कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध की श्रेणी में माना गया है, जो शासकीय सेवा आचरण के विपरीत है।इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी के नेतृत्व में गठित जांच टीम जिसमें सहायक बीईओ, एक प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं तीन महिला शिक्षिकाएं शामिल थीं ने मौके पर जाकर जांच की। जांच प्रतिवेदन में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रधान पाठक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बीरबल प्रसाद यादव का आचरण अशिष्ट, अभद्र एवं शिक्षकीय गरिमा के विपरीत पाया गया है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।























