

बलरामपुर: बलरामपुर जिले से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। शासकीय प्राथमिक शाला जावाखाडी (विकासखंड रामचंद्रपुर) में पदस्थ प्रधान पाठक उदय कुमार यादव द्वारा कक्षा दूसरी के छात्र को थप्पड़ मारने की घटना प्रकाश में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दरअसल यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय समाचार पत्र “दैनिक समाचार में प्रकाशित खबर में बताया गया कि प्रधान पाठक श्री यादव ने कक्षा में अध्ययनरत छात्र भागीरथी को गिनती सुनाने के लिए कहा। गिनती बोलते हुए बच्चे से गलती हो गई, जिसके बाद शिक्षक ने उसके दोनों गालों पर जोरदार थप्पड मार दिए। इससे बच्चे का चेहरा सूज गया और वह दर्द से विचलित हो गया।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश (दिनांक 29 नवंबर 2025, क्रमांक 13447/स्था-2/स्कूल शिक्षा/2025-26) में स्पष्ट उल्लेख है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965के नियम 03 का गंभीर उल्लंघन है।शासकीय सेवा में पदस्थ किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा छात्र को शारीरिक दंड देना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है।जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उदय कुमार यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी कार्यालय निर्धारित किया गया है।निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मूल नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) नियमानुसार प्रदान किया जाएगा।























