बलरामपुर: धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने कड़ा कदम उठाते हुए तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा) से जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह पाया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत विजय यादव को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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