

कोरिया: जिले के पटना तहसील में पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को वायरल सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें वे हल्का नंबर 06 अमहर रा.नि.मं. क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं।
आदेश क्रमांक 4729/अ.वि.अ./का.गो./2025 के अनुसार, श्री पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया। जो कि यह कृत्य को कदाचार की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें शासन के निर्देशानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही, उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर में निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का संदेश दिया है। वायरल वीडियो में उनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई।






















