

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के चौकी डिंडो थाना त्रिकुंडा क्षेत्र के ग्राम विरेन्द्रनगर मिठी महुआपारा में अवैध रूप से खेत में बिजली का करंट बिछाकर जंगली सूअर मारने का प्रयास एक युवक की मौत का कारण बन गया। मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी विकम पण्डो पिता स्व. बासदेव पण्डो निवासी विरेन्द्रनगर ने चौकी डिंडो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई जयपाल पण्डो दिनांक 09 अक्टूबर की रात्रि लगभग 9 से 10 बजे के बीच अपने मित्र शिवप्रसाद पण्डो के घर गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। अगली सुबह लगभग 6 बजे शिवप्रसाद पण्डो ने फोन कर बताया कि जयपाल पण्डो की मौत खेत में बिछे करंट लगे जीआई तार के फंदे में फंसने से हो गई है।
रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 47/2025 धारा 194 बीएनएसएस एवं अपराध क्रमांक 62/2025 धारा 105, 3(5) बीएनएस तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135(क) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी एवं एसडीओपी रामानुजगंज के निर्देशन में चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे ने टीम गठित कर जांच शुरू की। जांच के दौरान संदिग्धों रामधनी पण्डो व देवनरायण पण्डो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेत में जंगली सूअर मारने के लिए पेड़ों के बीच तार खींचकर उस पर करंट प्रवाहित करने की बात स्वीकार की। बिछाए हुए तार के चपेट में आने से जयपाल पण्डो की मौके पर ही करंट लगने से मौत हो गई थी।
आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने कुल छह आरोपी 1. रामधनी पण्डो पिता रामसुन्दर पण्डो (52 वर्ष)2. देवनरायण पण्डो (40 वर्ष)3. धनंजय पण्डी पिता रामरूप पण्डो (26 वर्ष)4. अमीरचंद पण्डो पिता फुलचंद पण्डो (30 वर्ष)5. संदीप पण्डो पिता देवचंद पण्डो (25 वर्ष) 6. शिवप्रसाद पण्डो पिता जगधारी पण्डो (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया।सभी आरोपियों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।






















