

बलरामपुर।शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना राजपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला धमधनियापारा में सामने आई है। यहां कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत 11 वर्षीय छात्रा मुनिका पिता–कोईरा राम, ग्राम लाऊ, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा को सहायक शिक्षिका (एल.बी.) ज्योति तिर्की ने बॉस के डंडे से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके दाहिने पैर के घुटने में गंभीर सूजन आ गई।

दरअसल यह घटना 28 अगस्त 2025 को घटी। मामले की प्रारंभिक जांच में शिक्षिका द्वारा की गई मारपीट की पुष्टि हुई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. डी.एन. मिश्र ने शिक्षिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाया।जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि शिक्षिका का यह कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(क)(ख) का गंभीर उल्लंघन है। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए सुश्री तिर्की को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में शिक्षिका का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी।





















