अंबिकापुर।शहर में घूम-घूमकर मवेशी चोरी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया । पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 06 रास मवेशी,12,750 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त 03 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी ऋषिकेश मिश्रा, निवासी घुटरापारा, अंबिकापुर ने 04 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने नमनाकला रिंग रोड पर तीन पिकअप वाहनों में 6–7 लोगों को मवेशियों को जबरन लोड करते देखा। संदेह होने पर उन्होंने दो पिकअप के नंबर नोट किए—JH 07 M 3169 और JH 01 FP 1270 तथा एक वाहन बिना नंबर का था। पीछा करने पर आरोपी भाग निकले और दो मवेशी मौके पर छोड़ गए। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 14/26 धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, 24 नवंबर 2025 को थाना गांधीनगर तथा 27 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र में भी मवेशी चोरी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिनमें स्कॉर्पियो वाहनों का उपयोग किया गया था। इन मामलों में भी धारा 303(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध हैं।

विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती के आगे पानी टंकी के पास सुनसान स्थान पर तीन पिकअप में मवेशी लोड किए जा रहे हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों पिकअप वाहनों के साथ 07 आरोपियों को पकड़ा। वाहनों में कुल 06 रास मवेशी लोड मिले।पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए पूर्व घटनाओं में शामिल होना तथा मवेशियों को झारखंड के बाजारों में बेचने की बात कबूली। बिक्री से प्राप्त 12,750 रूपये नकद भी बरामद किया गया। जब्त मवेशियों को गौ सेवा मंडल सरगुजा के सुपुर्द हिफाजतनामा पर सौंपा गया है।

पुलिस ने आरोपी (01) अजहर खान पिता ईस्लाम मिरवा (22 वर्ष), (02) शोएब शाह पिता मुजफ्फर शाह (23 वर्ष), (03) जुनैद आलम पिता नाजीर हुसैन( 23 वर्ष), (04) अफसार पिता सफीउल्ला( 25 वर्ष), (05) तकिर खान पिता जमरूद्दीन खान( 43 वर्ष), (06) आदम शाह पिता मुईनुउद्दीन शाह (30 वर्ष), (07) रेफाज खान पिता अली जान खान (26 वर्ष) सभी निवासी साई टांगरटोली चौकी लोदाम थाना जशपुर जिला जशपुर छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। मामले में अग्रिम जांच जारी है।

आईसीजेएस पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अजहर खान के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें थाना लखनपुर में वर्ष 2025 का मवेशी चोरी का मामला, थाना बागबहार जिला जशपुर में चोरी से संबंधित प्रकरण तथा थाना बगीचा जिला जशपुर में मवेशी चोरी का एक अन्य मामला शामिल है, जिसमें चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। इसी प्रकार आरोपी जुनैद आलम के विरुद्ध भी चौकी लोदाम जिला जशपुर में छत्तीसगढ़ शासन पशु क्रूरता अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज पाया गया है, जिसमें चालान प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण विवेचना में आरोपियों का कृत्य धारा 111 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पाया जाने से उक्त धारा को प्रकरण में जोड़ते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर  न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि मामले में अग्रिम जांच विवेचना जारी है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक मनोज सिंह, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, जीतेश साहू, नितिन सिन्हा, विवेक राय, अतुल सिंह, अमरेश दास, दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।

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