CG News: छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे. राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है.

नए साल से ई-ऑफिस अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय से लेकर जिले स्तर तक सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए.

सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सरल और प्रभावी बनेगी. वर्तमान में मंत्रालय सहित राज्य के कई कार्यालयों में ई-ऑफिस के जरिए नस्ती संचालन शुरू हो चुका है, जिसे अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है.

GAD की ओर से जारी प्रमुख निर्देश
1 जनवरी से किसी भी प्रकार की फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी.
विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना कागजी फाइलें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
जिन मामलों में शासन स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है, उन्हें ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाएगा.
सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस रिसीप्ट (Receipt) से ही किया जाएगा.
अधिकारी मुख्यालय से बाहर या शासकीय प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से काम निपटा सकेंगे.
सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आवश्यकतानुसार अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस से काम कर सकेंगे.
दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटली जनरेट किया जाए.
प्रिंट निकालकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है.

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