सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।

शासन के निर्देशों के अनुरूप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए ‘छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000‘ के प्रावधानों के तहत् केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला सूरजपुर द्वारा प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ ही 26 फरवरी से सूरजपुर जिले के लिये नवीन गाइडलाइन दर लागू व प्रभावशील हो गई है।          

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!