बलरामपुर: सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ‘‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल‘‘ पर कार्य करेगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर 2025 से ‘‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल‘‘ नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बिना हेलमेट किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले के सभी दो पहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शोरूम में पर्याप्त मात्रा में हेलमेट रखें, ताकि आम नागरिकों को इसकी उपलब्धता में कोई समस्या न हो। उन्होंने केवल आईएसआई प्रमाणित हेलमेट ही निर्धारित मूल्य पर बिक्री करने को कहा है।

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