

बलरामपुर: जिले में दो पहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने व सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन-धन की हानि को नियंत्रित करने हेतु लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है तथा यातायात के नियमों को उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है, इसके साथ ही दो पहिया वाहनों से घटित सड़क दुर्घटनों में कमी लाने एवं आमजन को व्यवहारिक स्तर पर पालन करने एवं कठोर व प्रभावी उपाय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिले में समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को बिना सुरक्षात्मक उपाय धारण नहीं किये दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन नहीं देने हेतु प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में आवश्यक सूचना पटल लगाए जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कटारा के द्वारा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 01 अक्टूबर 2025 से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से (आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर ) पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नहीं कराने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर श्री कटारा ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” का सुस्पष्ट बोर्ड/पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत् विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।






















