सूरजपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं। वर्ष 2019-20 के बाद छह वर्ष के अंतराल पर किया गया यह पुनरीक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए व्यापक एवं जनहितैषी सुधार लेकर आयेगा। नई गाइडलाइन दरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य को परिलक्षित करना तथा वर्षों से चली आ रही दरों की विसंगतियों को दूर करना है।

राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार के उपयोग की भूमियों (कृषि, गैर कृषि, व्यावसायिक, परिवर्तित) में वर्गमीटर दर को समाप्त करने से भूमि का मूल्यांकन बाजार मूल्य का परिकलन भूमि के स्वरूप अनुसार मुख्यमार्ग एवं मुख्यमार्ग के अंदर हेक्टेयर दर से किया जाने का जनहितैषी गाइडलाइन लागू किया गया है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग उपयोग की भूमियों का अलग अलग मुल्यांकन करने का प्रावधान था। किन्तु राज्य शासन द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025 के प्रावधानों के तहत् बाजार मूल्य परिकलन में आमजनों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क कम चुकाये जाने से स्पष्ट है कि लागू गाइडलाइन आमजनों के हितार्थ है।

उदाहरण स्वरूप ग्राम तिलसिवा,तहसील सूरजपुर की पंजीबद्ध दस्तावेज 10 दिसंबर में मौजा तिलसिवां अंतर्गत बिक्री शुदा रकबा 0.07 हेक्टेयर (17.5 डिसमिल) भूमि का मूल्यांकन विगत 07-08 वर्ष पूर्व प्रचलित गाइडलाइन वर्ष 2019-20 की वर्गमीटर दर से बाजार मूख्य का परिकलन 34,72,300 रूपये होता है। जबकि शासन द्वारा वर्तमान में लागू जनहितैषी गाइडलाइन वर्ष 2025-26 में वर्गमीटर दर समाप्त किये जाने एवं हेक्टेयर दर में मूल्यांकन करने पर वास्तविक बाजार मूल्य असिंचित दर अनुसार 3,81,200/- होता है। जिससे स्पष्ट है कि पूर्व गाइडलाइन की तुलना में वर्तमान लागू गाइडलाइन 2025-26 अनुसार बाजार मूल्य में 30,91,100/- रुपये की कमी है। तदानुसार ही स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क कम चुकाये जाने ने संबंधित पक्षकारों को लगभग 2,93,226/-रूपये का फायदा हुआ है।

 जिला पंजीयक सूरजपुर  विवके कुमार  द्वारा नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025 – 26 दरों के लेकर जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि नागरिक किसी भी प्रकार के अफवाहों से भ्रमित न हो। उन्होंने आगे कहा कि पंजीयन संबंधी जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के निकटतम पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर वास्तविक तथ्यों तथा बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकतें है।

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