बलरामपुर। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमन लाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के  निर्देशन में सायबर ठगी में म्यूल खाता धारकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत राजपुर पुलिस ने म्यूल खाता धारक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के तीन अलग-अलग बैंक खातों में कुल 9.45 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी से संबंधित लेनदेन का खुलासा हुआ है।

थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि बलरामपुर पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देश पर राजपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया गया कि वार्ड क्रमांक 3 बकदरीपारा निवासी विशाल पैकरा पिता अजय पैकरा, जाति कंबर (उम्र 28 वर्ष) के द्वारा विभिन्न बैंक के खातों के माध्यम से अवैध और संदिग्ध लेन देन किया जा रहा हैं। आरोपी के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में  ₹2,11,868, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ₹6,67,502 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते ने ₹66,471,कुल राशि: ₹9,45,787 अवैध लेन देन पाया गया।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विशाल अपने साथी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर ऑनलाइन ठगी करता था। उसने अपने खातों को ठगी में उपयोग करने की अनुमति देकर कमीशन प्राप्त किया। आरोप सिद्ध होने पर दिनांक 08 जुलाई 2025 को आरोपी को धारा 111, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक भारद्वाज सिंह, उप निरीक्षक दिनेश राजवाड़े, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र ध्रुव, नवीन साहू, एवं आरक्षक रूपेश गुप्ता शामिल रहे।

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