आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर धाराओं में की गई कार्रवाई

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली बलरामपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक नाबालिग अपहृता को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

जानकारी के अनुसार  27 मई 2025 को बलरामपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर तत्काल अपराध क्रमांक 71/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के अंतर्गत थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।

पुलिस को दिनांक 25 जुलाई 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृता आरोपी के कब्जे में है। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ग्राम केरता थाना चलगली निवासी आरोपी शुभम कुमार चरगट पिता पोकला (19 वर्ष) के घर से नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया।विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त रूप से धारा 64(2/m) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ा गया।आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर 26 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भापेन्द्र साहू, उप निरीक्षक आराधना बनोदे, प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह, प्रधान आरक्षक शिपक रंजन शर्मा, आरक्षक महेंद्र गुप्ता, आरक्षक सचिंद्र सिंह एवं महिला आरक्षक माधुरी कुजूर की सराहनीय भूमिका रही।

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