

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद दुष्कर्म मामला एक बार फिर चर्चा में है। गुरूर थाना क्षेत्र की एक विवाहित महिला से शादी का झांसा देकर 6 साल तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी नीलू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने 14 सितंबर 2025 को गुरूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी बहाने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि वह लगातार महिला का यौन शोषण करता रहा। इस दौरान महिला गर्भवती भी हो गई, लेकिन चार माह की गर्भावस्था के बाद आरोपी ने यह कहकर शादी करने से इंकार कर दिया कि बच्चा उसका नहीं है।
घटना से आहत होकर पीड़िता ने थाना गुरूर में लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
सोमवार को पुलिस ने आरोपी नीलू यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
यह मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और विवाह के नाम पर धोखाधड़ी जैसे अपराधों की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई तेजी से करवाई जाएगी।






















