सूरजपुर: छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना 12 जनवरी 2026 द्वारा जिन लॉजिस्टिक इकाईयों को 21 जुलाई 2025 के पूर्व औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त कर लिया गया है, उन इकाईयों को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 व लॉजिस्टिक नीति-2025 का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे समस्त इकाईयां औद्योगिक विकास नीति 2024-30 व लॉजिस्टिक नीति-2025 के अंतर्गत विकल्प चुन सकते हैं ।

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