अम्बिकापुर: उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने बताया कि न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के न्यायालयीन विविध प्रकरण अन्तर्गत पारित आदेशानुसार अम्बिकापुर के नवागढ़ में रायगढ़ रोड स्थित मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उवर्रक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-5, खण्ड-28 (1) (ए), खण्ड-35 (1) बी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3(2) (ई), धारा 8 तथा फर्टिलाईजर्स मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 के खण्ड-3 के प्रावधनों के उल्लंघन का दोषी करार किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायालयीन आदेश में टॉप-20 यूरिया क्रेताओं के सत्यापन में माह अप्रैल से जुलाई 2025 तक कुल 95 आधार प्रमाणित यूरिया खरीददारों को मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी  के द्वारा प्रदाय किये गये 4743 बोरी यूरिया में से मात्र 678 बोरी यूरिया ही उक्त 95 आधार प्रमाणित यूरिया खरीददारों के द्वारा क्रय करना सत्यापित हो पाना तथा शेष 4065 बोरी का कालाबाजारी करते हुए अनियमितता किये जाने का उल्लेख है।

उप संचालक कृषि के द्वारा  उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी  प्रोपराईटर  सुमित कुमार अग्रवाल आत्मज स्व. विजय अग्रवाल को जारी उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-बी/आर-249 जारी दिनांक-02 मई 2022 तथा उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-ए-49 जारी दिनांक-02 मई 2022 को निरस्त किया गया है।

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