


रांची : झारखंड में निकाय चुनावों का शंखनाद हो गया है. झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार 27 जनवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है. निर्वाचन आयुक्त की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, झारखंड में 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना की तिथि घोषित की गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना के अनुसार, नामांकन से लेकर मतगणना तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी गई हैं. यह कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निगम) के माध्यम से लागू होगा.
राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। जबकि चुनाव के नतीजे 27 फरवरी को आएंगे।
चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत 28 जनवरी 2026 बुधवार को होगी. इसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे प्रपत्र-5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा. इसके साथ ही आचार संहिता प्रभावी मानी जाएगी.
इसके साथ ही राज्य की 20 नगर परिषदों में अध्यक्ष पदों के लिए SC, ST, ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के साथ-साथ महिला आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों की कई नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, खूंटी, लातेहार, गोड्डा और रांची जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को प्राथमिकता दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनाव, 9 जनवरी को जारी की गई आरक्षण सूची के आधार पर ही होंगे। इस बार राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, धनबाद और चास नगर निगम के मेयर पद को सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया है।































