रायगढ़। जिले में अपराधों के खिलाफ मजबूत पुलिस कार्रवाई और वैज्ञानिक विवेचना का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। सत्र न्यायालय रायगढ़ ने रायगढ़ मानववध मामला में आरोपी कुशल चौहान (41 वर्ष), निवासी बाम्हनपाली, थाना खरसिया को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹100 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन और तत्कालीन खरसिया थाना प्रभारी तथा वर्तमान घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू की प्रभावी विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

घरेलू विवाद से हुई वारदात, उपचार के दौरान मौत

अभियोजन के मुताबिक, 11 सितंबर 2024 को ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया को जानकारी मिली कि आरोपी ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी विमला खड़िया के साथ गंभीर मारपीट की है। बताया जाता है कि आरोपी पत्नी को कमरे में घसीटकर ले गया और बांस के डंडे से बेरहमी से पीटा। परिजन तुरंत डॉयल 112 को सूचना देकर महिला को सिविल अस्पताल खरसिया लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया।

वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित विवेचना

तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। उसके मेमोरेंडम के आधार पर बांस का डंडा, खून से सने कपड़े, पटवारी नक्शा, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए, जिनके आधार पर मजबूत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

लोक अभियोजक की प्रभावी दलीलें

अदालत में लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने सशक्त तर्क और 15 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी की संलिप्तता साबित की। सभी साक्ष्यों व परिस्थितियों का अवलोकन कर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास सुनाया।

इंस्पेक्टर साहू की लगातार दूसरी बड़ी सफलता

इससे पहले भी इंस्पेक्टर साहू की जांच में रायपुर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है। लगातार दूसरी बड़ी सफलता ने उनके प्रोफेशनलिज्म और विवेचना कौशल को फिर सिद्ध किया है। पुलिस विभाग इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देख रहा है।

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