

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। संयुक्त टीम ने तेंदुआ खाल (चमड़ा) की तस्करी में संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 2 नग तेंदुआ खाल बरामद की है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, मध्य क्षेत्र भोपाल, राज्य उड़नदस्ता दल रायपुर तथा वनमंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम ने 2 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर ग्राम जमई, थाना बसंतपुर क्षेत्र में घेराबंदी की।जमई मोड़ के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दो संदिग्धों को रोककर तलाशी लेने पर उनके बैग से एक तेंदुआ खाल बरामद हुई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर टीम ने अन्य 7 आरोपियों को भी पकड़ लिया, जिनसे एक और तेंदुआ खाल जब्त की गई।
प्रकरण में अंतर्राज्यीय राज्य झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के आरोपी (01) जगबीर सिंह पिता स्व. शिवप्रसाद जाति गोंड़ उम्र 38 वर्ष, निवासी अम्बाखोरेया थाना धुरकी जिला गढ़वा (झारखण्ड) (02) तेजबली प्रताप सिंह पिता जगबीर जाति गोंड़ उम्र 25 वर्ष, निवासी अम्बाखोरेया थाना धुरकी जिला गढ़वा (झारखण्ड) (3) श्यामसुन्दर पिता स्व. सुकुल जाति खैरवार उम्र 49 वर्ष, ग्राम बेदमी, थाना रमकोला, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (4) शिवधन पिता श्यामसुन्दर जाति खैरवार उम्र 24 वर्ष, ग्राम बेदमी, थाना रमकोला, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (5) रामतरास पिता बिगन जाति हरिजन उम्र 52 वर्ष, ग्राम बेदमी, थाना रमकोला, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (6) राहुल पिता रामतरास जाति हरिजन उम्र 18 वर्ष, ग्राम बेदमी, थाना रमकोला, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (7) रामप्रसाद पिता देवराज जाति खैरवार उम्र 24 वर्ष, ग्राम रणहोर थाना अन्नपारा जिला सोनभद्र (उ.प्र.) (8) गोरेलाल बोध पिता चरकू जाति चमार उम्र 36 वर्ष, ग्राम सरना थाना रघुनाथनगर जिला बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.) (9) उमेश कुमार पिता स्व. कैलाश प्रसाद जाति कहार उम्र 40 वर्ष, ग्राम चेतवा थाना बीजपुर जिला सोनभद्र (उ.प्र.) को गिरफ्तार किया गया।इनके पास से अलग-अलग स्थानों से कुल 02 नग तेन्दूआ के खाल (चमड़ा) जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो संगठित तरीके से वन्यजीव तस्करी में संलिप्त थे। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। परिसर रक्षक जमई द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22289 /09 दिनांक 02/04/2026 दर्ज किया गया वन विभाग ने मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1) घ, 3(क),(ख),(ग),48(क), 50, 51 एवं 52 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। भारतीय तेन्दूआ अनुसूची-1 भाग-1 के अनुसूची क्र. 16 बी में अनुसूचित एवं संरक्षित वन्यप्राणी है। जिसकी तस्करी गंभीर अपराध मानी जाती है।
सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाड्रफनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की विवेचना जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

































