बलरामपुर: कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक/पैथोलैब/नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर में उपचार करने वालों झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके परिपालन में निरीक्षण कर अवैध रूप से उपचार करने वाले संस्थाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर  नीरनिधी नंदेहा के मार्गदर्शन में राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कछिया एवं ओदारी में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक की जांच कर सील कर दिया गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर ने बताया कि ग्राम कछिया एवं ओदारी में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा क्लिनिक का जांच किया गया, जांच में पाया गया कि संचालनकर्ता द्वारा क्लिनिक का नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं कराया गया है तथा किसी भी प्रकार का दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जा रहा है। जिस पर राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों क्लिनिक को सील कर दिया गया है।

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