बिलासपुर। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश के दौरान सुनवाई करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को राहत प्रदान की। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई सुनवाई में जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड किए गए कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग की तारीख 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी निर्देश दिया। यह राहत उन कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें मेडिकल एजुकेशन विभाग ने पहले काउंसिलिंग से बाहर कर दिया था।

दरअसल, द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि जीएनएम पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों को बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड करने के बाद काउंसिलिंग से बाहर रखना अनुचित है और इससे छात्रों के हितों पर असर पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर छात्रों और कॉलेजों के हित में फैसला दिया। आदेश के अनुसार अपग्रेड कॉलेज काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे और छात्रों को उनका अवसर मिलेगा।

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