

बिलासपुर। सरकारी अस्पतालों में जंग लगे सर्जिकल ब्लेड की सप्लाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाय.एस. ठाकुर ने जानकारी दी कि संबंधित बैच के सभी खराब ब्लेड वापस मंगाए जा चुके हैं और अब कहीं भी इनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि वर्तमान में अस्पतालों के लिए जरूरी रीएजेंट की खरीदी सीधे खुले बाजार से की जा रही है।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 50 से अधिक सर्जिकल ब्लेड जंग लगे और खराब हालत में पाए गए। नर्सिंग सिस्टर ने इसकी शिकायत अस्पताल अधीक्षक को लिखित में दी थी और मरीजों की जान को खतरा बताते हुए उपयोग रोकने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई शुरू की।
शिकायत के अनुसार, मार्च महीने के मंथली इंडेंट में बैच नंबर G-409 के सर्जिकल ब्लेड (नंबर 22, कुल 500) सप्लाई किए गए थे, जिनमें से लगभग 50 ब्लेड जंग लगे और लूज पैकिंग में मिले। अधीक्षक ने प्रबंध संचालक सीजीएमएससीएल को पत्र लिखकर पूरी सप्लाई को रद्द करने और रिप्लेसमेंट की मांग की थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इन ब्लेड्स के उपयोग से मरीजों में सेप्टिक का खतरा बढ़ सकता है।






















