

जशपुर। ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस द्वारा 04 अगस्त को पकड़े गए अवैध गुटखा व तंबाकू परिवहन प्रकरण में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक मालिक पर 29 लाख 96 हजार 480 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार थाना लोदाम पुलिस ने नेशनल हाइवे 43 स्थित मंडी बैरियर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लाल रंग के कंटेनर ट्रक क्रमांक HR55AJ4755 को रोका था। पूछताछ में चालक ने स्वयं को राशिद खान (40 वर्ष), निवासी फिरोजपुर, जिला महू (हरियाणा) बताया। उसने दावा किया कि ट्रक में रायपुर से बोकारो (झारखंड) तक डिटर्जेंट पाउडर ले जाया जा रहा है और इसके संबंध में एक रसीद भी प्रस्तुत की थी।
हालांकि तलाशी में ट्रक से 100 बोरी विमल गुटखा और 20 बोरी तंबाकू बरामद हुए। पुलिस द्वारा जब्त माल एवं ट्रक के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत माल जप्त कर प्रतिवेदन जीएसटी विभाग को भेजा था।जांच उपरांत जीएसटी विभाग ने चालक/मालिक राशिद खान को दोषी मानते हुए उस पर ₹29,96,480 का जुर्माना भरवाया।
इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक हर्षवर्धन चौरासे, एएसआई सहबीर भगत, आरक्षक महेश्वर यादव व आरक्षक हेमंत कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि लोदाम क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा व तंबाखू उत्पाद का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा गया था, आरोपी ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए, प्रतिवेदन जी एस टी विभाग को भेजा गया था, जिनके द्वारा जांच उपरांत ट्रक मालिक के विरुद्ध 29 लाख 96 हजार 980 रु का जुर्माना भरवाया गया है।






















