बलरामपुर: छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल 2026 को ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिये हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।

ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछले वर्ष में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थित का वाचन, पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत, एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों को निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा, वीबी जीरामजी अधिनियम के संबंध में चर्चा, मोर गांव मोर पानी अभियान सहित अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!