
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के थाना सनावल क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत खनन की रोकने व जांच करने गए पुलिस बल पर हमला कर आरक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं।
पुलिस ने बताया कि 12 मई 2025 की दरम्यानी रात को गई जब पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ग्राम लिबरा घाट, कन्हर नदी (छत्तीसगढ़) में अवैध रेत खनन की सूचना पर दबिश देने गई थी। कार्रवाई के दौरान आरक्षक क्रमांक 809 शिवबचन सिंह ने जब एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, तब आरोपियों ने ट्रैक्टर से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सनावल में अपराध क्रमांक 27/2025 दर्ज कर बीएनएस की विभिन्न धाराओं 103(1), 109, 121(1), 132, 221, 61(2), 3(5), 238, 249 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख), 52 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 04/21 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ और मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई तथा घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं।
आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दीपक कुमार झा ने थाना प्रभारी थाना प्रभारी दिव्यकान्त पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. आरीफूल हक, पिता नसीमूल हक, उम्र 24 वर्ष, निवासी खाला टोला, सेराजनगर, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड)
2. जमील अंसारी पिता नसीमूल हक, उम्र 41 वर्ष, निवासी खाला टोला, सेराजनगर, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड)
3. शकील अंसारी, पिता इसरार अंसारी, उम्र 22 वर्ष, निवासी खाला टोला, सेराजनगर, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड)
4. अकबर अंसारी, पिता म नाजिम मियां, उम्र 50 वर्ष, निवासी अरसली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा (झारखंड)