रायपुर: छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अंतर्गत परिवहन विभाग जशपुर द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज बकाया होने के कारण पांच वाहनों को जब्त किया गया है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्त किए गए वाहनों में भगत बस (सीजी 14 जी 0338), वाहन क्रमांक सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस (सीजी 14 जी 0197), हीराहरी बस (सीजी 14 एमजी 9461) तथा बस क्रमांक सीजी 14 एमएच 6739 शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति की जा सकती है।

धारा के तहत संबंधित वाहन एवं उसके उपसाधनों को कुर्क एवं जब्त कर नीलाम किए जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमानुसार वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा कर अदायगी सुनिश्चित करने हेतु आगे भी अभियान जारी रहेगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!