बलरामपुर:  कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि रामचन्द्र भगत के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा संयुक्त टीम तैयार कर अमानक खाद व बीज के विक्रय व भंडारण पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत 08 जून 2025 को राजपुर निवासी राजकुमार अग्रवाल द्वारा अपने प्रतिष्ठान मेसर्स राजकुमार अग्रवाल व मकान में अवैध बीज का भण्डारण किया गया। जिसकी सूचना प्राप्त होने के आधार पर एसडीएम राजपुर के निर्देश पर तहसीलदार राजपुर तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक द्वारा राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजीव अग्रवाल के प्रतिष्ठान तथा ग्राम लडुआ स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया।  सूचना के आधार पर  राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजीव अग्रवाल के मकान के अन्दर स्थित गोदाम का भी निरीक्षण किया गया।  राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजीव अग्रवाल जो कि लडुआ स्थित गोदाम के निरीक्षण के समय उपस्थित थे, मोबाईल बंद कर के सम्पर्क से बाहर हो गये तथा परिवार द्वारा मकान का दरवाजा अन्दर से बंद कर लिया गया। जिसकी सूचना देने पर एसडीएम राजपुर एवं उप संचालक कृषि  रामचन्द्र भगत मौके पर उपस्थित हुये। अनेक बार अधिकारियों, परिवार जनों के द्वारा आवाज देने पर भी दरवाजा अन्दर से नहीं खोला गया। उक्त स्थिति में एसडीएम तथा उप संचालक कृषि के निर्देश पर  राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजीव अग्रवाल के प्रतिष्ठान को एक दरवाजा आवागमन हेतु छोड़कर सील बंद किया गया। दिनांक 09 जून 2025 को राजकुमार अग्रवाल की पत्नी अंजू अग्रवाल द्वारा मकान का दरवाजा खोलकर सूचना दिया गया जिसके उपरांत तहसीलदार राजपुर तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक के द्वारा मकान का जांच किया गया। जिसमें अवैध बीज भडारण पाया गया। बीज नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 3 के उलघंन पर बीज अधिनियम 1966 के धारा 14 (1) सी तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 13 (1) डी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये अवैध बीज भंडारण का जप्ती किया गया। जप्ती में अमानक स्तर के धान बीज (प्लास्टिक बोरी) किस्म 2268 हायर कंपनी लाट नंबर 200067 मात्रा 27 क्विंटल 90 किलो, धान बीज (जूट बोरी) मात्रा 127 क्विंटल 50 किलो, हायर कंपनी का प्रिंटेड प्लास्टिक धान बैंकिंग बैग 1050 किलो, पैकिंग मशीन 01 नग तथा तौलाई मशीन 01 नग जप्त किया गया।

उपरोक्तानुसार बीज का बिना लाइसेंस के विक्रय हेतु भंडारण किया जाना बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उलघंन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 अंतर्गत दंडनीय है। अधिनियम के तहत  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजपुर द्वारा अमानक स्तर के अवैध बीज भंडारण करने पर राजपुर निवासी राजकुमार अग्रवाल के विरूद्ध थाना राजपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है।

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