

बलरामपुर: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीरनिधि नन्देहा ने जानकारी दी है कि विकासखण्ड वाड्रफनगर अंतर्गत ग्राम महुली के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक उमाशंकर जायसवाल के द्वारा फर्जी तरीके से लगभग 87,488 रुपये के खाद्यान सामग्री का उठाव कर अनियमितता बरतने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था। जिस पर प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया की उमाशंकर जायसवाल के द्वारा खाद्यान सामग्री में अनियमितता बरती गई। जिस पर उमाशंकर जायसवाल निवास ग्राम महुली के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
इस संबंध में खाद्य निरीक्षक के जांच में पाया गया कि मृतक रामवृक्ष पण्डो की मृत्यु पश्चात उमाशंकर जायसवाल के द्वारा मृतक के पोते के रूप में अगस्त 2024 से नाम जुड़वाकर आज दिनांक तक राशन का उठाव किया गया। इसी प्रकार मृतक राधिका निवासी ग्राम महुली के राशनकार्ड में उमाशंकर जयसवाल ने पोते के सदस्य के रूप में जनवरी 2024 से अपना नाम जुड़वाकर राशन का उठाव तथा मृतक दुलारो निवासी ग्राम महुली के राशनकार्ड में उमाशंकर जायसवाल ने जनवरी 2024 से अपने भाई विशाल जायसवाल को पोता के रूप में नाम जुड़वा कर राशन का उठाव किया गया।
उमाशंकर जायसवाल के द्वारा मृतक रामवृक्ष पण्डो, मृतक राधिका, मृतक दुलारो के राशनकार्ड से फर्जी तरीके से राशन का उठाव किया गया। उमाशंकर जायसवाल के द्वारा लगभग 19-25 क्विंटल चावल, 55 किलोग्राम शक्कर, 110 किलोग्राम चना खाद्यान्न का फर्जी तरीके से उठाव किया गया है। जिसका बाजार मूल्य लगभग 87,488 रुपये है।
ग्राम महुली निवासी उमाशंकर जायसवाल के द्वारा शासकीय उचित मूल्य के दुकान के संचालन में अनियमितता बरती गई। जो छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। जिस पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।






















