बलरामपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत अनुभाग वाड्रफनगर के नौंगई ग्राम में स्थित भारतीय स्‍वतंत्र पार्टी के अध्‍यक्ष/महासचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 26ए के तहत् भेजा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव जेम्‍स कुजूर ने इस संबंध में आगे बताया कि यह धारा राजनैतिक दलों के पंजीकरण और चुनावों की भागीदारी से जुड़ी है तथा भारतीय स्‍वतंत्र पार्टी द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर उक्‍त धारा के तहत् एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्‍ली के अभिलेख अनुसार उक्‍त राजनीतिक दल के किसी भी सदस्‍य द्वारा विगत 06 वर्षों में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव/उप चुनाव में कोई उम्‍मीदवार नहीं खड़ा किया है एवं आयोग का मानना है कि भारतीय स्‍वतंत्र पार्टी उपरोक्‍त धारा 29ए के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 और जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत् अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्‍वतंत्र पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्‍ताव रखा है। इस कार्यवाही से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने उक्‍त पार्टी को एक अभ्‍यावेदन/कारण बताने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत् उक्‍त पार्टी 23 अगस्त 2025 तक आयोग के समक्ष लिखित अभ्‍यावेदन प्रस्‍तुत कर सकता है तथा इसकी सुनवाई  29 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। इस दिन पार्टी के अध्‍यक्ष/महासचिव/पार्टी प्रमुख को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित तिथि तक राजनीतिक दल से कोई उत्‍तर प्राप्‍त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि दल के पास इस मामले में कोई अभ्‍यावेदन प्रस्‍तुत नहीं करना है।

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