भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 250 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी है। इन स्कूलों की ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ अपूर्ण पाए गए थे। स्कूल प्रबंधन भूमि स्वामित्व से संबंधित वैध रजिस्ट्री दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसके चलते यह सख्त निर्णय लिया गया है।

शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत किए गए रजिस्ट्री के कागज़ों में गंभीर कमियां मिलीं। कई मामलों में स्कूल बिना वैध भूमि अधिकारों के वर्षों से संचालित हो रहे थे। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्री द्वारा समीक्षा के बाद की गई जिसमें कुल 350 स्कूलों के प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

इन 250 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। भोपाल ज़िले के 12 स्कूल भी इस सूची में शामिल हैं जिनमें अंकुर हायर सेकेंडरी, सेवन हिल्स, प्रीति हायर सेकेंडरी, राजपुष्पा, पार्थ और ज्ञान कृष्णा जैसे नाम प्रमुख हैं।

यह है मान्यता देने का नियम

मान्यता के लिए हाईस्कूल के लिए कम से कम 4000 वर्गफीट और हायर सेकेंडरी के लिए 5600 वर्गफीट भूमि (निर्मित व खुली) जरूरी है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय और प्रयोगशाला भी अनिवार्य हैं। इन मापदंडों को पूरा न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की गई है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!