


अंबिकापुर: सरगुजा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में एक दोपहिया वाहन चालक पर कार्रवाई करते हुए उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिले भर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बतौली थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EJ 5683 को रोककर जांच की गई।पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम अभिषेक पोर्ते (21 वर्ष), निवासी खड़धोवा थाना बतौली बताया। पुलिस द्वारा उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें वह शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। इसके बाद आरोपी चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक अभिषेक पोर्ते को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर सहित थाना स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके।
































